CRPC- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1976 की धारा 58 की परिभाषा:

अगर कोई भी पुलिस अधिकारी किसी आरोपी को बिना वारण्ट के गिरफ्तार करता है, तब उस पुलिस अधिकारी का कर्तव्य की बिना वारण्ट के गिरफ्तार किए गए आरोपी की सूचना जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट या उपखण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट को देगा। अगर पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो यह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 का उल्लंघन माना जायेगा।